UKSSSC NEW VACANCIES AND NOTIFICATION
प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission or Uksssc) या उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग(Uttarakhand Public Service Commission or Ukpsc) द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती है उनमें करीब करीब छह महीने परीक्षा आयोजित करने में लगते हैं। और उसके बाद परिणाम आने में एक लंबा समय गुजर जाता है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अब इस कमी को दूर करने के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ परीक्षा तिथि को भी जारी कर दिया जा रहा है। जिसके माध्यम से परीक्षा की तिथि बताकर नियत समय पर परीक्षा करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में 16 जनवरी 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अमीन के 88 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन भरने की प्रारम्भिक तिथि 18 जनवरी तथा अंतिम तिथि 7 फरवरी है, जिसकी लिखित परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होनी है। इसके संबंध में आप आगे की जानकारी इस प्रकार है –
वेतनमान:- रू 25,500-84,400 (लेवल-04)
आयु सीमाः-18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
पद का स्वरूपः- अराजपत्रित /
स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
शैक्षिक योग्यता :-
(A)अनिवार्य अर्हताः-
1. अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा
परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट
परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
परीक्षा उत्तीर्ण हो,
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से सर्वेक्षण /
मानचित्रकार (सिविल) ट्रेड में 02 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
(B) अधिमानी अर्हताएं :-
अन्य बातों के समान हाने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को
अधिमान दिया जायेगा जिसने:-
(।) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो
वर्ष की सेवा की हो,
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” अथवा
“सी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
(3) स्नातक /स्नातकोत्तर की डिग्री
प्राप्त की हो।
2. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-
उक्त पदों के चयन हेतु 400
अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (
) 02
घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से
सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी
परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-04 का अवलोकन करें।
3. लिखित प्रतियोगी परीक्षा:-
(1) सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्लू0एस0) श्रेणी
के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों
को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में
अनर्ह माने जाएंगे।
(2) अभ्यर्थियों
को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने
साथ ले जाने की अनुमति है।
(3) ऑफलाइन
लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक ()
ट्रिप्लीकेट (तीन प्रतियों) में
होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर
पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति
अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा
करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित
अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर
पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को
अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन
आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को
उनकी परीक्षा सामग्री यथा
प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प
तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी
ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।
(4) प्रत्येक
प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में
से एक सर्वोत्तम सही का चयन करना है।
अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्श के लिए दिये गए एक गलत
उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये
गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक के रुप में काटा
जाएगा।
(5) यदि
अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना
जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए
उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक
अंक दिया जाएगा।
(6) यदि
अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया
जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही
दिया जाएगा।
(7) ओए0एम०आर0० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना,/कटिंग आदि
प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक
अंक दिया जाएगा।
(8) यदि कोई अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0
उत्तर पत्रक में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत
बुकलेट सीरीज अंकित करता है या
अनुक्रमांक के सापेक्ष गलत वृत्तों को अंकित करता है या
कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसके
ओ0एम0आर0 पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा
ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन
स्वतः निरस्त माना जायेगा।
(9) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा
होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प
अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर
/ कम्प्यूटर / टैब पर ही प्राप्त होंगे।
4. अधिमानः- लिखित प्रतियोगी
परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान
अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता
का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ
अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा)। अन्तिम रूप
से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की
वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
5. क्या निर्धारित की गयी है आयु सीमा :-
पदनाम अमीन के पदों हेतु आयु गणना की
निश्चायक तिथि 04 जुलाई, 2023 है। इस प्रकार
अमीन (लोक निर्माण विभाग) के पदों
हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 48 वर्ष तथा
अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी
चाहिए।
(क)- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य
की अनुसूचित जाति,/अनुसूचित
जन जाति,अन्य
पिछड़ा वर्ग
के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या:
4399 दिनांक 24 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05
वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड
के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 244, दिनांक 24
मई, 2005 द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 4244 दिनांक
24 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
अधिसूचना संख्या: 6,/4,/72
कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 4977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों
को अपनी वास्तविक आयु
में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की
अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य
आयु इस पद सेवा के निमित्त जिनके लिए
वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा
से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा
जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा
करता है।
6. आवेदन हेतु
पात्रताः- यानी कौन कौन लोग इस पद के लिए योग्य हैं।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के
बाहर समूह “ग' के सीधी
भर्ती के पदों पर भर्ती
हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय
अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:-
(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में
स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति
की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।
(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल
निवास, स्थाई निवास
प्रमाण-पत्र धारक हो।
(ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य
का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र न होने
की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी
हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा
उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता
प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो।
(घ) शासन के पत्रांक-4097/00(2)/204
दिनांक 08.08.2044 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से
ही राज्याघधीन सेवाओं में सेवायोजित
हैं, किन्तु इस
विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने
के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की
आवश्यकता नहीं है। “उत्तराखण्ड
शासन के पत्र संख्या-30/200(2)/205
दिनांक 28.07.205 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत
केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।”
ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की
सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने
विभाग से सेवायोजन कार्यालय में
पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय
में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त
अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों
के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड
राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया
जाएगा कि, वह इस आशय
का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके
द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से
अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया
है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी
गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को अर्ह
माना जाएगा।
(ड.) शासन के पत्रांक
809/0002)/2040-3(4)/2040दिनांक 44.08.2042 के अनुसार “जिन पूर्व
सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के
किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण
कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन
कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी
प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में
पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।”
नोट:- अभ्यर्थी द्वारा
ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर-क, ख, ग, घ, ड.
में
उल्लिखित शर्तों के
अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो
अभ्यर्थी पर लागू हो।
7. अनापत्तति
प्रमाण-पत्र:-
जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को
सरकारी »अर्द्धसरकारी
सेवा में हों, उन्हें
विभागीय
अनापत्त्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा।
8. राष्ट्रीयता:-
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के
लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली
जनवरी, 4962 ई0 से पूर्व
भारत आया हो; या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से
पाकिस्तान,
म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया
(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो
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